लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन पर अब सख्त हो चुकी है. योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ यूपी में अध्यादेश लेकर आई है, जिसके तहत धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. वहीं धर्म परिवर्तन कराने के लिए उक्त को जिलाधिकारी के समक्ष 2 महीने पहले ही सूचना देनी होगी.धर्म परिवर्तन के इच्छुक के लिए अध्यादेश में विहित प्रारुप पर जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचित करना होगा. वहीं अगर इसका उल्लंघन करता कोई पाया गया तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक जेल की सजा हो सकती है. वहीं जुर्माने की राशि 10,000 व उससे अधिक की रखी गई है. गौरतलब है कि इस अध्यादेश को आज से लागू कर दिया गया है.योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए यह कानून जरूरी है. बीते दिनों में यूपी में लव जिहाद की 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां महिलाओं का लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है. बता दें कि इस अध्यादेश में धर्म परिवार के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने और 5 साल तक की सजा का प्रावधान है. वहीं अगर धर्म परिवर्तन SC-ST समुदाय की लड़कियों या महिलाओं के साथ किया जाता है तो 25,000 रुपये जुर्माने के साथ 10 साल तक की सजा का प्रावधान है.


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