IPC/CRPC किस धारा में पुलिस 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकती है द्वारा kmassnews - September 5, 2020 0 365 केमास न्यूज़/दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के मुताबिक पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकती है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर पुलिस को नजदीकी न्यायालय के समक्ष पेश करना जरूरी होता है। Share this:TwitterFacebookLike this:Like Loading...