जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट भवन में उत्तर प्रदेश भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को अवगत कराया की अधिक से अधिक पंजीयन ग्राम स्तर तक जाकर कराया जाए

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जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट भवन में उत्तर प्रदेश भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को अवगत कराया की अधिक से अधिक पंजीयन ग्राम स्तर तक जाकर कराया जाए

आजमगढ़ जुलाई– जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट भवन के सभागार में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि विभाग में श्रमिकों के पंजीकरण हेतु ग्रामीण स्तर पर प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग एवं मनरेगा के अन्तर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों का विभाग में पंजीकरण कराना सुनिश्चित किया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला पूर्ति कार्यालय से सम्पर्क कर कोटेदारों के माध्यम से अन्त्योदय कार्ड धारकों एवं अन्य पात्र लाभार्थियों को श्रम विभाग में पंजीकृत कर विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने उप श्रमायुक्त को निर्देश दिया कि जनपद में बेल्डिंग का कार्य, बढ़ई का कार्य, कुआँ खोदना, रोलर चलाना, छप्पर डालने का कार्य, राजमिस्त्री का कार्य, प्लम्बरिंग का कार्य, लोहार, मोजैक पॉलिश, सड़क निर्माण, मिक्सर चलाने का कार्य, पुताई, इलैक्ट्रिक वर्क, हथौड़ा चलाने का कार्य, सुरंग निर्माण, टाईल्स लगाने का कार्य, कुएं से गाद (तलछट) हटाने का कार्य/डिविंग, चट्टान तोड़ने का कार्य या खनिकर्म, स्प्रे वर्क या मिक्सिंग वर्क (सड़क निर्माण से सम्बद्ध) मार्बल एवं स्टोन्स वर्क, चौकीदार (निर्माण स्थल पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए), सभी प्रकार के पत्थर काटने, तोड़ने व पीसने का कार्य, लिपिक/लेख-कर्म (किसी निमार्ण अधिष्ठान लिपिक व लेखाकार के रूप में कार्यरत सभी प्रकार के कर्मकार के लिए), स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स आदि/सहित अन्य मनोरंजन सुविधाओं का निर्माण कार्य, बाँध, पुल, सड़क का निर्माण या भवन के अधीन कोई संक्रिया, बाढ़ प्रबंधन व इसी प्रकार के अन्य कार्य से सम्बंधित सभी कार्य, ठण्डे एवं गरम मशीनरी की स्थापना और मरम्मत का कार्य, अग्निशमन प्रणाली की स्थापना एवं मरम्मत का कार्य, बड़े यांत्रिक कार्य, जैसे-मशीनरी, पुल निर्माण कार्य आदि, मकानों/भवनों की आन्तरिक सज्जा का कार्य, खिड़की ग्रिल, दरवाजे आदि की गढ़ाई एवं स्थापना का कार्य, रसोई में उपयोग हेतु माहूलर इकाइयों की स्थापना, सामुदायिक पार्क या फुटपाथ का निर्माण, ईंट- भट्ठों पर ईंट निर्माण का कार्य, मिट्टी, बालू व मोरंग के खनन का कार्य, सुरक्षा द्वार एवं अन्य उपकरणों की स्थापना का कार्य, लिफ्ट एवं स्वचलित सीढ़ी की स्थापना का कार्य, सीमेंट, कंक्रीट, ईंट आदि ढ़ोने का कार्य, मिट्टी का काम एवं चूना बनाने का कार्य करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर विभाग में पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने अग्निशमन अधिकारी को निर्देश दिया कि जनपद में संचालित कोल्ड स्टोरेज एवं फैक्ट्री तथा औद्योगिक गतिविधियों वाले केन्द्रों पर फायर फाइटिंग सिस्टम लगाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि कोई भी उद्योग केन्द्र बिना फायर फाइटिंग सिस्टम लगाये संचालित न किया जाय। जिलाधिकारी ने ऐसे उद्यमियों से अनुरोध किया कि फायर फाइटिंग सिस्टम हेतु एनओसी लेकर ही औद्योगिक गतिविधियों को चलाना सुनिश्चित करें।

उप श्रमायुक्त ने श्रम विभाग द्वारा संचालित श्रमिकों एवं उनके बच्चों हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी जिलाधिकारी महोदय को दी।

बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी श्री आनन्द कुमार शुक्ला, सीओ सिटी सौम्या सिंह, उप श्रमायुक्त सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

 

ब्यूरो  चीफ आजमगढ़ की एक रिपोर्ट

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