प्रदेश सरकार गरीब परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु पर 30 हजार रूपये की देती है आर्थिक सहायता

0
133

आजमगढ़ 07 अक्टूबर– एक कहावत है कि आपदा किसी भी समय, कहीं भी आ सकती है। आँधी, तूफान, अतिवृष्टि, सड़क दुर्घटना, जंगली जानवरों का हमला, साँप, बिच्छू या जहरीले कीटों के काटने, घर गिरने, लू, सर्दी लगने, गम्भीर बीमारी या अन्य किसी प्रकार की घटना किसी भी व्यक्ति के साथ कही भी, कभी भी हो सकती है। किन्तु यदि परिवार गरीबी रेखा के नीचे रह रहा हो, और उस परिवार के कमाऊ मुखिया की आकस्मिक मृत्यु हो जाय तो पूरा परिवार बेहद आर्थिक परेशानी में आ जाता है। ऐसे परिवारों को तात्कालिक आर्थिक सहायता की जरूरत होती है। ऐसे ही गरीबों की मदद के लिए प्रदेश सरकार ने ’’राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना’’ संचालित की है जिसके अन्तर्गत पीड़ित परिवार को तत्काल 30 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा (वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू0 56460 एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080 तक) के नीचे निवासरत् परिवार के कमाऊ मुखिया (महिला या पुरूष, जिसकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष तक हो अर्थात मृत्यु की तिथि तक आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो) की मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को रू0 30,000 आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। यह योजना कम्प्यूटरीकृत करते हुए ऑनलाईन कर दी गयी है।
इस राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत आवेदक के पास पहचान पत्र के रूप में बैंक पासबुक, वोटर आई0डी0 एवं राशन कार्ड तथा आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, मोबाईल नम्बर, फोटोग्राफ, मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। आवेदक द्वारा इन्टरनेट कैफे/जनसुविधा केन्द्र/स्वयं ऑनलाइन आवेदन वेबपोर्टल ीजजचरूध्ध्दइिण्नचेकबण्हवअण्पद पर किये जाने की व्यवस्था है। इसमें आवेदन से लेकर भुगतान तक की समस्त प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। वर्तमान प्रदेश सरकार के अब तक के कार्यकाल में 5,15,736 परिवारों के कमाऊ मुखिया की मृत्योपरान्त 154721.08 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देते हुए लाभान्वित किया गया है।

In