लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अवसर पर आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदया एवं मुख्य विकास अधिकारी की कार्य क्रम एवं बैठक विकास खंड अखंड नगर

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सुलतानपुर/अखंड नगर माननीय जिलाधिकारी महोदया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देश कार्य क्रम में आदर्श आचार संहिता पालन करने हेतु बैठक आज दिनांक 22/3/24 को विकास खंड अखंड नगर मे निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई किसी भी सरकारी एवं प्राइवेट संपत्ति पर चुनाव सम्बंधी प्रचार प्रसार बैनर,पोस्टर, वाल राइटिंग नहीं होनी चाहिए। सरकारी वाहन या प्राइवेट वाहन पर चुनाव सम्बंधी प्रचार से जुड़े नही होना चाहिए। सरकारी धन का प्रयोग किसी भी प्रकार से नही होना चाहिए जैसे समाचार पत्रों पर, मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि पर। घोषणा के 72 घंटे के अंदर ऐसे सरकारी विकास/निर्माण कार्य जो प्रारंभ हो चुके है। कोई सरकारी आदमी अपने पद का प्रयोग चुनाव प्रचार में नही कर सकता है। कोई सरकारी बंगला या गेस्ट हाउस किसी राजनैतिक दल को नहीं दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का उद्घाटन राजनैतिक दल द्वारा नही करवाया जायेगा। किसी भी मंत्री द्वारा सरकारी टूर चुनाव से जोड़कर नही किया जायेगा। कोई सरकारी आदमी किसी भी मंत्री के चुनाव में शामिल नही रहेगा। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी राजनैतिक दल अथवा पोलिंग एजेंट नही बनेगा। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैंपलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण प्रकाशन नही करेगा या करवाएगा। किसी धर्म, वंश जाति, समुदाय भाषा विरोधी के चरित्र हनन के आधार पर अपील किसी ऐसे दस्तावेज जिसमे कोई ऐसा मामला या सामग्री शामिल हो जाने अवैध/अपराधिक या अपतिजनक हो ऐसी प्रतियों का मुद्रण नही करेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी उपरोक्त का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

के मास न्यूज सुलतानपुर

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