अपर आयुक्त का आदेश तहसीलदार ने नहीं माना /गिराया विधवा का घर

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आज़मगढ़/मार्टिनगंज तहसील प्रशासन अपनी मनमाना कार्य प्रणाली से इन दिनों पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है , चारो तरफ एक विधवा का घर तहसीलदार हेमंत कुमार बिन्द द्वारा बीते गुरुवार को बुलडोजर से ढहवा दिया गया2,जिसकी चारो तरफ चर्चा है। गए थे अरविंद कुमार का घर गिराने गिरा दिए रमा देवी का घर।यह घटना 23 नवंबर 22 की है। घटना से कुछ माह पूर्व वृद्धा रमा देवी अपने पुराने जर्जर मकान में ताला बंद कर तीर्थ यात्रा पर प्रयागराज गई तो स्वस्थ्य कारणों से अपने बड़े बेटे के पास रुक गई ,तहसीलदार को अरविंद कुमार ने बताया कि रमा देवी का दीवानी न्यायालय में मुकद्दमा “रमा देवी बनाम गाव सभा ” विचाराधीन है न्यायालय द्वारा जारी सवाल ज कागजात भी दिखाए जिसमे ग्राम सभा बरदह स्थित गाटा संख्या 1146 ख पर वाद विचाराधीन होने का उल्लेख है , कमीशन की रिपोर्ट में चिन्हित बगल का भूखंड हमारा है जिसका मामला राजस्व परिषद लखनऊ में विचाराधीन यह तो रमा देवी का है जिसका कुटुंब रजिस्टर में मकान नम्बर 233 अंकित है यह नकल वर्ष 1983 में तत्कालीन सेक्रेट्री द्वरा जारी किया गया है ,परंतु तहसीलदार महेंद्र बिंद व लेखपाल वैभव कुमार ,व दीना नाथ राम की टीम ने बगैर किसी पैमाइश के आनन फानन में जे सी बी बुला कर 75 वर्षीया रमा देवी का जर्जर कच्चा पक्का मकान ढहवा दिया जिससे रमा देवी का सारा सामान जमी दोज हो गया , मौके पर मौजूद अरविंद कुमार ने अपर आयुक्त हंस राज का निर्देश भी दिखाया जो एक दिन पूर्व 22 नवंबर 2022 को जारी हुआ था तहसीलदार को दिखाया जिसमे उपजिलाधिकारी मार्टीनगंज को यह निर्देशित किया गया था कि मामले के मूल में जा कर जांच कर उचित कार्यवाई की जाय उक्त आदेश को पढ़ने के बाद लापरवाही भरे लहजे में कहा कि यह न्यायिक नहीं प्रशासनिक आदेश है इसकी कोई अहमियत नहीं है।मै अपनी कार्यवाई कर के ही जाऊंगा । उल्लेखनीय है कि तीन दिनों से उन्होंने उस मकान का चक्कर लगाया,और बगैर किसी सीमांकन के रमा देवी का बहुत ही पुराना कच्चा पक्का मकान ढहवा दिया ।जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है इस प्रकरण में लोंगों का कहना है तहसील प्रशाशन ने विभिन्न न्यायालयों के द्वारा जारी पुराने कब्जों पर दिए गए फैसलों व वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश जिसमे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दीवानी न्यायालय में विचाराधीन किसी भी मामले में राजस्व कर्मी हस्तक्षेप न करे को दर किनार कर दिया

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