गाजीपुर। आज 19 जुलाई, 2025 को सहायक श्रम आयुक्त गाजीपुर अभिषेक सिंह ने सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि ऐसे भवनस्वामी जो जनपद में अपनी आवासीय भवन एवं व्यावसायिक भवन का निर्माण करा रहे हैं, तथा उनके आवासीय भवन की लागत रूपये 10 लाख से कम है, को छोड़कर रूपये 10 लाख या उससे ऊपर की लागत के भवन का श्रम विभाग में उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत निर्माणाधीन भवन का अधिष्ठान पंजीकरण कराये जाने का प्राविधान है, तथा भवन के निर्माण की कुल लागत के सापेक्ष 01 प्रतिशत धनराशि उपकर के रूप में उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के बैंक खाते में जमा कराये जाने का प्राविधान है। उपकर से प्राप्त धनराशि को बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों को हितलाभ दिया जाता है। उन्होंने समस्त भवन स्वामियों से अपील है, कि सन् 2009 के पश्चात निर्मित हुए भवन एवं वर्तमान में निर्माणाधीन भवन का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत अधिष्ठान पंजीयन अवश्य करायें। अधिष्ठान पंजीयन निवेश मित्र के पोर्टल पर भवनस्वामी को स्वयं कराना है तथा निर्माण कार्य प्रारंभ होने के 30 दिन के भीतर उसकी सूचना श्रम विभाग, गाजीपुर को दिया जाना है। लेबर सेस/उपकर न जमा करने की स्थिति में उपकर की वसूली हेतु भू-राजस्व की भाँति अर्थदण्ड सहित जमा कराये जाने का प्राविधान है। अतः भवनस्वामी अपने पूर्व में निर्मित भवन तथा वर्तमान में निर्माणाधीन भवन का अधिष्ठान पंजीयन एवं कुल निर्माण लागत की 01 प्रतिशत लेबर/उपकर की धनराशि बोर्ड के पक्ष में जमा कर उसकी सूचना श्रम विभाग, गाजीपुर में उपलब्ध करायें। निर्माण लागत के सापेक्ष 01 प्रतिशत लेबर सेस/उपकर की धनराशि बोर्ड के पक्ष में जमा करने हेतु बोर्ड की उपकर पोर्टल (cessupbocw.in) के माध्यम से ऑनलाइन जमा कराने का सुगमता पूर्वक व्यवस्था है।
जयप्रकाश चंद्रा, ब्यूरो चीफ गाज़ीपुर