गैंगस्टर एक्ट 14 ए के अंतर्गत शिक्षा माफिया की बेनामी अचल संपत्ति कुर्क की गई

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फतेउल्लाहपुर/गाजीपुर के सदर तहसील अंतर्गत फतेउल्लाहपुर में जिला मजिस्ट्रेट गाज़ीपुर के आदेश संख्या 82/18 जे0ए0 थाना कोतवाली कुर्की 2022 दिनांक 29 मार्च 2022 अंतर्गत धारा 14 (1)उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अनुपालन में आज दिनांक 30.3.20122 को उप जिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी सदर, तहसीलदार सदर, गाजीपुर, व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मय राजस्व एवं पुलिस टीम की उपस्थिति में अभियुक्त महेंद्र कुशवाहा पुत्र स्व0 बंशी कुशवाहा निवासी रघुनाथपुर छावनी लाइन, थाना – कोतवाली, जिला – गाज़ीपुर उपरोक्त द्वारा नामी संपत्ति के रूप में ट्रस्ट के नाम से दिनांक 06.01.2020 को क्रयशुदा जमीन स्थित मौजा फतेल्लाहपुर पर0/तह0/जिला – गाजीपुर के खाता संख्या 316 गाता संख्या 341 रकबा 0.645 हेक्टेयर तथा खाता संख्या 334 गाटा संख्या 483 रकबा 0.375 हेक्टेयर भूमि अंश, कुल रकबा 0.2020 हेक्टेयर भूमि को आज दिनांक 30.03.2022 को कुर्क किया गया।

रिपोर्ट – के मास न्यूज़,
संवादाता – जय प्रकाश चंद्रा,
गाजीपुर

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