गाजीपुर/जनपद में आज गैंगस्टर के मुकदमे में अभियुक्त को गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी एवं अफजाल अंसारी को औसुनवाई सजा। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बताते चलें कि, पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के कुशल निर्देशन में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु स्थानीय पुलिस, थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर/ मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप, थाना मुहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1051/07 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र स्वा0 शुभानउल्लाह अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मोहमदाबाद जनपद गाजीपुर को धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में 10 वर्ष का कारावास व ₹5,00,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। और उनके भाई जो इस समय यहां से सांसद भी हैं। अफजाल अंसारी पुत्र स्वा0 शुभानउल्लाह अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को 04 वर्ष के कारावास व ₹ 1,00,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जय प्रकाश चंद्रा
ब्यूरो चीफ, के मास न्यूज, गाजीपुर