मुख्तार अंसारी को सश्रम 10 वर्ष का कारावास व 5 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी

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गाजीपुर/गाजीपुर जिला के ट्रायल कोर्ट द्वारा मुख्तार अंसारी को सश्रम 10 वर्ष का कारावास व 5 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। उत्तर प्रदेश के आई०एस० 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानउल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला युसूफपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 192 / 98 अन्तर्गत धारा 3 (1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट में की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय अपर जिला व सत्र न्यायालय चतुर्थ गाजीपुर द्वारा आज दिनांक 15.12.2022 को गैंग के एक अन्य साथी भीम सिंह के साथ दोषी करार करते हुए 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास व 05-05 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। आपको बताते चलें कि मुख्तार अंसारी को किसी भी ट्रायल कोर्ट द्वारा पहली बार सजा सुनायी गयी है। इसके पूर्व मुख्तार अंसारी को मा० उच्च न्यायालय द्वारा मु0अ0सं0 131/03 धारा 353/504/ 506 भादवि थाना आलमबाग लखनऊ के प्रकरण में 07 वर्ष की सजा तथा मा० उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा मु0अ0स0 428/99 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट में भी 05 वर्ष की सजा किया जा चुका है। मुख्तार असारी के विरुद्ध वर्ष 1978 से लेकर अब तक कुल 80 अभियोग पंजीकृत है। जिसमें थाना मुगलसराय में आरक्षी हत्याकाण्ड, तत्कालीन विधायक मुहम्मदाबाद कृष्णानन्द राय हत्याकाण्ड, रुंगठा अपहरण हत्याकाण्ड, अवधेश राय हत्या काण्ड मुख्य रूप से चर्चित अपराध रहा है। शासन द्वारा चिन्हित अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत गाजीपुर पुलिस द्वारा मुख्तार अंसारी व उनके सहयोगियों से सम्बन्धित संगठित अपराध से अर्जित कुल 150 करोड़ से अधिक कीमत की अवैध तथा बेनामी सम्पत्तियों को गैगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त मुख्तार अंसारी व उनके सहयोगियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्तियों को चिन्हित कराते हुए कार्यवाही निरन्तर जारी है।

जय प्रकाश चंद्रा
ब्यूरो चीफ, के मास न्यूज, गाजीपुर

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