गौतमबुद्ध नगर:जिलाधिकारी सुहास एल वाई (Suhas L Y) ने सोमवार को आदेश जारी किया है कि गौतमबुद्ध नगर जिले (Gautambuddh Nagar) में 20 अप्रैल 2020 से कोई भी निजी या सरकारी ऑफिस नहीं खुलेगा. आदेश के अनुसार, ऐसा फैसला जिले में बड़ी संख्या में हॉटस्पॉट चिह्नित होने और बड़ी संख्या में लोगों के संक्रमित होने के कारण लिया गया है. जिले के समस्त नागरिक, अधिकारी और कर्मचारी कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं लॉकडाउन का पालन करते रहें. गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और यूपी के मुख्य सचिव ने 16 अप्रैल को आदेश दिया था कि 20 अप्रैल से प्रदेश में कुछ कार्यालय खोल दिए जाएंगे और कुछ सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी.
गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सख्ती बरतनी शुरू की
लॉकडाउन के दूसरे चरण के तहत सोमवार से जनपद गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने जिले के 200 जगहों पर अवरोधक लगाकर सख्त जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने पूर्व में जारी किए गए कई पासों को अमान्य घोषित किया है. पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने बताया कि बंद के नियमों के तहत सोमवार से जनपद गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने सख्ती से जांच शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि जनपद के 200 स्थानों पर बैरियर लगाकर पुलिस जांच कर रही है.
