यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब आरक्षण की नई लिस्ट आएगी। क्योंकि यूपी की योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के सामने आरक्षण में खामी होने की बात स्वीकार कर ली है। ऐसे में हाईकोर्ट ने साल 2015 के आधार पर आरक्षण लागू कर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। वहीं सरकार को 15 मई के बजाय 25 मई तक पंचायत चुनाव पूरा कराने का आदेश दिया गया है।
दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार को 27 मार्च तक आरक्षण की नई लिस्ट जारी करने को कहा है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया 25 मई के अंदर कराने का निर्देश दिया है। चूंकि अब सरकार को 2015 के आधार पर आरक्षण लागू करना है तो साफ है कि यूपी के सभी जिलों की आरक्षण बदल जाएगा। नई आरक्षण लिस्ट में अब 2015 में जहां सामान्य सीट रही होगी, वहां की सीट पर बदलाव तय है। वहीं आरक्षित सीटों के भी इस बार सामान्य होने की संभावना है।
25 मई तक पूरी होगी चुनाव प्रक्रिया
सोमवार को सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट में माना की सरकार से आरक्षण प्रक्रिया में खामी हुई। इसके साथ ही स्वीकार किया कि 1995 को आरक्षण रोटेशन को आधार वर्ष मानकर गलती हुई है। ऐसे में सरकार ने नए आरक्षण रोटेशन के लिए हाईकोर्ट से समय मांगा। इस पर हाईकोर्ट ने 15 मई के बजाय 25 मई तक पंचायत चुनाव पूरा कराने का आदेश दिया।
रिपोर्टर राहुल यादव
पंचायत चुनाव में बदलेगी हर सीट? जानें कब होंगे चुनाव और कब आएगी आरक्षण की नई लिस्ट?
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