चन्दौली में पति को कुल्हाड़ी से काटकर करना चाह रही थी हत्या, 6 साल बाद हुई आजीवन कारावास की सजा

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चंदौली जनपद में अपर जनपद सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने सोमवार को हत्या के प्रयास के सुनवाई के बाद पत्नी को दोषी ठहरा गया  । जिसमे  न्यायालय की ओर से दोषी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गयी है। इसके साथ ही साथ पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में न्यायालय द्वारा छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई  है।
बताते चले कि शहाबगंज थाना क्षेत्र के भूसीकृत पुरवा निवासी धनंजय कुमार ने 15 मार्च 2015 को थाने में तहरीर दे कर मुकदमा दर्ज कराया गया था । जिसमे  आरोप था कि उनके पिता दीनानाथ और माता कमलावती देवी के बीच झगड़ा हुआ। रात में दोनों लोग एक ही कमरे में सोए थे। इस बीच भोर मे करीब साढ़े तीन बजे सोये हुए पिता के ऊपर उनकी माता ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उनके चींख-चिल्लाने पर कुल्हाड़ी छोड़कर वह भाग गई।
इस मामले में कमलावती देवी के साथ ही उनके  भाई व भतीजा मनोहर व संतोष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। उक्त मामले में सुनवाई के दौरान विचारण में यह बात सामने आयी कि कमलावती का उनके  बहनोई से अवैध संबंध था। इस दौरान विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया।
इस पर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर कमलावती देवी को दोषी पाते हुए धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई । इसके साथ ही  धारा 326 में 10 वर्ष की कठोर सजा और 3 हजार रुपया जुर्माना लगाया। अदा न करने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा और धारा 324 आईपीसी में तीन वर्ष की सजा व 2 हजार रुपया अर्थदंड लगाया गया है । अर्थदंड न अदा करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा से दंडित किया जाएगा।

 

नौगढ़ तहसील संवाददाता विनोद कुमार पाल कि रिपोर्ट

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