मुंबई/महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने सोमवार को 48 साल के एक शिक्षक को अपनी किशोरी छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में तीन साल के कैद की सजा सुनायी है. अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा चंदाने ने इसकी जानकारी दी.वर्षा ने बताया कि अतिरिक्त सत्र एवं विशेष पॉक्सो न्यायाधीश एस बी बहालकर ने मुजरिम धानाजी क्षीरसागर के खिलाफ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
In
