आजमगढ़ जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार द्वारा धारा 14 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ध्रुव सिंह उर्फ कुण्टू सिंह पुत्र रूद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ की 04 सम्पत्तियों को कुर्क करने की निर्देश दिये गये थे। इसी के क्रम में बुधवार को अपर जिलाधिकारी प्रशासन, एसडीएम सगड़ी एवं पुलिस अधिकारियों के साथ धु्रव सिंह उर्फ कुण्टू सिंह के 04 सम्पत्तियों को कुर्क किया गया। जिसमें 1- कस्बा जीयनपुर चैक से आजमगढ़ रोड पर बायें तरफ तीन मंजिला मकान जो 117 वर्ग मी0 में निर्मित है, अभियुक्त की पत्नी वंदना सिंह के नाम है, 2-कस्बा जीयनपुर, अजमतगढ़ और जीयनपुर रोड पर मौजा खानकाह बहरामपुर मुख्य मार्ग पर 59 वर्ग मी0 में निर्मित भवन अभियुक्त की पत्नी वंदना सिंह के नाम है। 3-ग्राम खर्रा रस्तीपुर में अभियुक्त द्वारा निर्मित गिरजा शंकर स्मृति महाविद्यालय व रूद्र प्रताप पालिटेक्निक कालेज एवं 4-आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग पर मौजा हसनपट्टी में आबादी गाटा संख्या 87 रकबा 6.5 हे0 में 40.32 वर्ग मी0 का ध्वस्त भवन को अभियुक्त की पत्नी वंदना सिंह के नाम क्रय किया गया है। उक्त चारो सम्पत्तियों के कुर्क की कार्यवाही की गयी। तत्कालीन डीएम एनपी सिंह को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने आख्या प्रस्तुत की थी कि जीयनपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 467/2013 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से संबंधित कुख्यात अभियुक्त ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह पुत्र रुद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर का एक संगठित आपराधिक गिरोह है जो अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए पूर्वांचल में सक्रिय है। यह गैंग जनपद स्तर पर पंजीकृत है जिसका नंबर D-11 है। उपरोक्त अभियुक्त स्वयं इस गैंग का लीडर है तथा गैंग में कुल 8 सक्रिय सदस्य मुन्ना सिंह पुत्र राजेश्वर सिंह निवासी छपरा सुलतानपुर थाना जीयनपुर, साधु उर्फ बलीकरन पुत्र अर्जुन निवासी इस्माइलपुर जीयनपुर, राम अवध यादव पुत्र राजपति यादव निवासी अजगरा जीयनपुर, अखंड प्रताप सिंह पुत्र साहब सिंह निवासी जमुआ थाना तरवा, पंकज पांडे पुत्र रामाश्रय पांडे निवासी धनकपुर थाना सिधारी, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव पुत्र लालचंद निवासी सरदारपुर थाना मुबारकपुर, रमेश सिंह उर्फ़ काका पुत्र रामवृक्ष सिंह निवासी कैथौली थाना सरायलखंसी जनपद मऊ, सुनील कुमार सिंह पुत्र पृथ्वीराज सिंह निवासी बघावर थाना रौनापार हैं। इन सदस्यों के अतिरिक्त भी जनपद आजमगढ़ व आसपास के जनपदों के कुख्यात अपराधियों से गठजोड़ कर अपराध करता रहता है। अभियुक्त उपरोक्त का अपराधिक इतिहास हिस्ट्री शीट वर्ष 1994 में खोला गया जिसकी संख्या 138a है अभियुक्त उपरोक्त जीवनयापन का साधन प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है तथा आर्थिक भौतिक लाभ के लिए अपराध जेल में ही करता है किंतु अभियुक्त ने जेल के अंदर से ही अपने आपराधिक गैंग का संचालन करते हुए अवैध रूप से धनार्जन कर नामी बेनामी संपत्तियां अर्जित कर ली है। अभियुक्त उपरोक्त का जनपद आजमगढ़ व आसपास के जनपदों में भय व आतंक व्याप्त है जिससे उसके विरुद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं होता।चुनाव प्रक्रिया में भी उसके द्वारा वोटरों को भी धमकाया जाता है इसी के बल पर अपनी पत्नी वंदना सिंह को विकासखंड अजमतगढ़ व शातिर अपराधी संजय यादव को विकासखंड जहानागंज ब्लॉक प्रमुख बनवाया है। यह दोनों सक्रिय रूप से इस गैंग के लिए काम करते हैं। लोगों को धमका के अन्य आपराधिक कृत्यों से अवैध संपत्ति अर्जित करते हैं तो इसी क्रम में अपनों से स्वयं व अपने परिजनों के नाम अर्जित की गई संपत्ति में कस्बा जीयनपुर चौक से आजमगढ़ रोड पर बाएं तरफ तीन मंजिला मकान जो 117 वर्ग मीटर निर्मित है जो अभी उनकी पत्नी वंदना सिंह के नाम है, कस्बा जीयनपुर में जीयनपुर अजमतगढ़ रोड पर मौजा जीयनपुर अजमतगढ़ रोड पर मौजा जीयनपुर खान काह बहरामपुर मुख्य मार्ग पर 59.13 वर्ग मीटर में निर्मित मकान जो अभियुक्त की पत्नी वंदना सिंह के नाम पर किया गया है, ग्राम खर्रा रस्तीपुर में अभियुक्त द्वारा गिरजा शंकर स्मृति महाविद्यालय व रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण किया गया है। अभियुक्त इसका प्रबंधक है। आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग पर मौजा हसन पट्टी में आबादी गाटा संख्या 87 रकबा 6.5 हेक्टेयर में से 40.32 वर्ग मीटर का ध्वस्त भवन अभियुक्त की पत्नी वंदना सिंह के नाम पर किया गया जो धारा 14 (1) गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम जब्त करने की संस्तुति की गई है। उपरोक्त प्रकरण में संयुक्त निदेशक अभियोजन आजमगढ़ द्वारा विधिक अभिमत दिनांक 18-3-20 को दिया गया। उसमें उल्लेख किया गया कि अभियुक्त कुण्टू सिंह द्वारा आयोजित उक्त संपत्ति के संबंध में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के अंतर्गत जब्ती कार्रवाई किए जाने में कोई बाधा नहीं है। ज्ञात हुआ है कि कस्बा जीयनपुर चौक से आजमगढ़ रोड पर स्थित भवन जो वंदना सिंह के नाम से है तथा अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग आजमगढ़ द्वारा उक्त संपत्ति का मूल्य 52 लाख 3 हजार 577 रु निर्धारित किया गया। जीयनपुर अजमतगढ़ रोड पर निर्मित मकान का अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी द्वारा 4 लाख 19 हज़ार 938 रु निर्धारित किया गया है, खर्रा रस्तीपुर में महाविद्यालय व पॉलिटेक्निक कॉलेज का अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी ने 5 करोड़ 68 लाख 75 हज़ार 887 रु निर्धारित किया, आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर मौजा हसनपट्टी में ध्वस्त भवन का मूल्य 23 लाख रुपए निर्धारित है। कुंटू सिंह के विरुद्ध कुल 64 आपराधिक मुकदमे विभिन्न तिथियों में जनपद आजमगढ़ मऊ जौनपुर के विभिन्न थानों में पंजीकृत है। अभियुक्त तथा उसकी पत्नी वंदना सिंह द्वारा अपराध जगत के अतिरिक्त धनार्जन का कोई प्रत्यक्ष रुप परिलक्षित नहीं है। डीएम ने उपरोक्त चारों संपत्तियों को कुर्क किए जाने का आदेश दिया था तहसीलदार सगड़ी को जब्त सम्पतियों का प्रशासक नियुक्त किया गया
जिलाधिकारी ने दिये कुर्की के आदेश,रुद्रप्रताप सिंह उर्फ कुट्टू सिंह की 4 सम्पत्तियों को किया गया गया कुर्क
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