पीड़ित लालमनि गुप्ता लगा रहा न्याय की गुहार नहीं मिली उसकी अपनी गाड़ी (ट्रक)

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सुलतानपुर/ तहसील कादीपुर के अंतर्गत ग्राम सभा बढौना डीह थाना मोतीगरपुर के अंतर्गत लालमनि गुप्ता पुत्र रामसुंदर गुप्ता स्थाई निवासी है।लालमनि गुप्ता का आरोप है। कि मैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड कंपनी से अपनी गाड़ी ट्रक रजिस्ट्रेशन संख्या UP 70/CT 7227 का फाइनेंस कराया था।फाइनेंसर विपिन कुमार ने प्रार्थी लालमनि गुप्ता से कहां की ट्रक लाकर कंपनी में दे दो, जिससे तुम्हारे गाड़ी का दोबारा लोन करवा दूंगा, जिससे तुम्हारी किस्त आसानी से पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए मैं अपनी गाड़ी को( ट्रक) फाइनेंसर विपिन कुमार के पास ले गया। और गाड़ी का सारा कागजात सिग्नेचर करके दे दिया। वही लालमनि गुप्ता का आरोप है। कि अभी तक हमारी ट्रक हमें नहीं मिली ना दोबारा कंपनी ने फाइनेंस किया बल्कि हमारे ऊपर 8 लाख का रिकवरी लगा दिया गया है। जबकि मेरा बकाया सिर्फ डेढ़ लाख है बाकी पैसा हमने किस्तों में जमा कर दिया है जिसका हमारे पास रिकॉर्ड है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए और हमारी गाड़ी को हमको दिलवाया जाए बाकी पैसा हम ब्याज के साथ देने के लिए तैयार हैं। इस विषय पर श्रीराम फाइनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक से बात करने पर शाखा प्रबंधक ने कहा कि यह मामला हमारे संज्ञान में है। हमने उनको उचित परामर्श दिया है। और अपने कागजात सहित कोर्ट का सहारा लेने को कहा है।

के मास न्यूज सुल्तानपुर

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