नई दिल्ली :कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को रोकने के लिए इन दिनों देश भर में लॉकडाउन लागू है. ऐसे में कई प्रवासी मजदूर (Migrant Workers) पैदल भी घर लौट रहे हैं. इस मुद्दे पर आज सुनवाई के दौरान सुप्राीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें जाने से रोकना संभव नहीं है. जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस संजय कौल की पीठ ने कहा, ‘आप ऐसे लोगों को कैसे रोक सकते हैं जो पैदल चलना चाहते हैं. क्या कोई उन्हें रोक सकता है. किसी के लिए उन्हें रोकना संभव नहीं है.’
मजदूरों को धैर्य रखना चाहिए
प्रवासी मजदूरों को रोकने के सवाल पर केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकारें ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर रही हैं, लेकिन लोग गुस्से में पैदल चल रहे हैं. वो इतंजार नहीं करना चाहते हैं. उन्हें धैर्य रखना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि सरकार उनसे पैदल न चलने का सिर्फ अनुरोध कर सकती है.
