महामारी कोरोना वायरस के जानलेवा प्रभाव के कारण कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु जनहित में जिला मजिस्ट्रेट ने सभी संस्थान, दुकान, अस्थायी रूप से बन्द करने का दिया आदेश

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अम्बेडकरनगर।

महामारी कोरोना वायरस के जानलेवा प्रभाव के कारण उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत शासन द्वारा जारी अद्यतन दिशा निर्देश में कोरोना वायरस के प्रसार रोकने हेतु जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद में सभी राजस्व न्यायालय में न्यायिक कार्य आगामी 2 अप्रैल 2020 तक स्थगित रहेगा । जनपद के सभी शासकीय कार्यालयों,जनपद/ तहसील/ ब्लॉक स्तरीय में आकस्मिक कार्य को छोड़कर अन्य कार्य स्थगित रहेंगे। जनपद के सभी प्रकार के सामूहिक आयोजन धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सिनेमा हाल, मॉल्स 2 अप्रैल तक बंद रहेंगे। दिनाँक 22/03/2020 को जनता कर्फ्यू के दृष्टिगत जनपद के सभी प्रतिस्ठान अति आवश्यक सेवाओं हॉस्पिटल , फॉर्मेसी, मेडिकल स्टोर,पैथोलॉजी एवं आवश्यक वस्तु सामग्री यथा रसोई गैस, दूध,रासन आदि को छोड़कर बंद रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

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