मुंबई :केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को अब महाराष्ट्र (maharashtra) में बिना इजाजत एंट्री नहीं मिलेगी. महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने सीबीआई को दी गई आम सहमति बुधवार को वापस ले ली है, इससे अब सीबीआई महाराष्ट्र में किसी मामले की जांच बिना महाराष्ट्र सरकार की अनुमति के नहीं कर सकेगी. बता दें कि इससे पहले राजस्थान (Rajasthan), छत्तीसगढ़ (Chattisgarh)और पश्चिम बंगाल (WEst Bengal) ने भी सीबीआई को बिना अनुमति केस की जांच पर रोक लगा दी है.महाराष्ट्र सरकार में गृह विभाग के उपसचिव कैलाश गायकवाड की ओर से सीबीआई जांच के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है, लेकिन यह आदेश अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushsant Singh Rajput)मामले की जांच में लागू नहीं होगी. क्योंकि यह जांच सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के आदेश से हो रही है.
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