योगी सरकार का आदेश मंदिर हो या मस्जिद सड़क के किनारे से हटा दिया जाये

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यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसके बाद अब राज्य में सार्वजनिक सड़कों (राजमार्गों सहित), गलियों और फुटपाथों के किनारे एक जनवरी 2011 या इसके बाद हुए सभी धार्मिक निर्माण हटाए जाएंगे. अब ऐसे निर्माणों पर पूरी तरह से रोक रहेगी. हाई कोर्ट के आदेश पर गृह विभाग की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं. सभी जिलाधिकारियों को आदेश का पालन करवाना होगा और रिपोर्ट प्रशासन को सौंपनी होगी. दो माह के अंदर मुख्य सचिव खुद इसकी समीक्षा करेंगे. प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, एडीजी जोन, पुलिस कमिश्नरों, आईजी, डीआईजी रेंज, डीएम व एसपी को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं. जारी निर्देशों के मुताबिक सार्वजनिक सड़कों, गलियों, फुटपाथों पर एक जनवरी 2011 से पहले किए धार्मिक निर्माण को संबंधित धर्म के लोगों से बात करके 6 महीने के अंदर स्थानांतरित किया जाए। सहमति न बनने पर भी धार्मिक निर्माण हटाए जाएं और रिपोर्ट शासन को भेजी जाए
अतिक्रमण दिखा तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार
योगी सरकार ने कहा है कि 10 जून 2016 या उसके बाद जिलों के संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे सुनिश्चित करें कि सड़कों, गलियों या फुटपाथ वगैरह पर धार्मिक निर्माण के जरिए अतिक्रमण न हो. ऐसा हुआ तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे. यह कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा साथ ही इसे आपराधिक अवमानना भी माना जाएगा.

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