सुलतानपुर 12 मार्च/जनपद में होली के पर्व पर लोक शान्ति बनाये रखने के दृष्टिगत संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा- 59 के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट कुमार हर्ष ने 14 मार्च, 2025 (होली के दिन) सायं 0 5ः00 बजे तक जनपद की समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर के फुटकर अनुज्ञापन, मॉडल शॉप, भांग के फुटकर अनुज्ञापन एफ 0 एल 0-07/06 बार अनुज्ञापन तथा समस्त प्रकार के थोक अनुज्ञापन बन्द रखे जायेंगे। इस बन्दी के लिये सम्बन्धित अनुज्ञापियों को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
के मास न्यूज सुल्तानपुर
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