पीली धातु व नकली नोट को असली बताकर धोखा धड़ी करने वाले 03 ठगों को असलहा व कारतूस के साथ किया गिरफतार

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सादात/गाजीपुर जिला के सादात थाना अंतर्गत समता डिग्री कालेज के पास रेलवे क्रासिंग के पास से सादात पुलिस व स्वाट टीम ने 03 ठगों को असलहा व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बताते चलें कि गाजीपुर जिले में पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सैदपुर के निकट पर्वेक्षण में दिनांक 08.10.2022 को थानाध्यक्ष सादात व स्वाट टीम गाजीपुर मय हमराह फोर्स के थाना क्षेत्र सादात में मौजूद थे कि जरिए मुखबिर खास की सूचना पर समता डिग्री कालेज के पास रेलवे क्रासिंग बहद कस्बा सादात से धुरपति बिन्द पुत्र करीमन निवासी ग्राम सालिकपुर थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 29 वर्ष, लौटू राम पुत्र स्व0 शंकर राम निवासी ग्राम अन्दोखर थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 45 वर्ष, रामधारी राजभर पुत्र स्व0 राजकुमार राजभर निवासी ग्राम वीरारायपट्टी थाना सादात जनपद गाजीपुर उम्र करीब 65 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिनकी तलाशी लेने पर अभियुक्त धुरपति बिन्द के पास से एक अवैध तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर, और अभियुक्त लौटू राम के पास से एक सिल्ली पीली धातु वजन करीब 500 ग्राम, एक तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा अभियुक्त रामधारी राजभर के पास से अखबारी पेपर मे लपेटा हुआ मनोरंजन बैंक प्रत्याभूत की 2000 रुपये का 47 नोट, 500 रूपये की 42 नोट, और 200 रुपये की 94 नोट, कुल 133800 रु0 वह एक मोटर साईकिल हीरो होण्डा स्प्लेण्डर प्लस नं0 UP61H9805, चेसिस नं0 MBLHA10EE89B07726 तथा इंजन नं0 HA10EA89B62325 बरामद किया गया । जिसका नम्बर प्लेट बदलकर अभियुक्तगण अपनी पहचान छिपाकर अपराध करते है । पूछताछ पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग मिलकर गाँव की भोली भाली जनता को धोखा धड़ी से उपरोक्त पीली धातु को असली सोना बताकर कम दामों में बेचा करते है और खरीददारी के दौरान ही नकली नोटो (मनोरंज बैंक प्रत्याभूत) को गाँव की भोली भाली जनता को असली नोटों के साथ मिलाकर हेराफेरी करके धोखाधड़ी से देकर लाभ अर्जित करते है । आज भी हम लोग यही काम करने के लिये सादात रेलवे स्टेशन के पास आये थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिये गये । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग अन्तर्गत धारा 419,420,467,468 आईपीसी व 3/25 आर्म्स एक्ट मे पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

जय प्रकाश चंद्रा,
ब्यूरो चीफ, के मास न्यूज, गाजीपुर

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