जौनपुर
सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय/अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने अवगत कराया है कि आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के अनुपालन के क्रम में आगामी नवरात्रि एवं दशहरा पर्व को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य एवं पेय पदार्थों विशेष रूप से सिंघाड़े का आटा, कुटटू का आटा व अन्य फलाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने व हानिकारक रसायनों से कृत्रिम रूप में पकाये गये केला के भण्डारण/विक्रय को प्रतिबन्धित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा तत्निर्मित नियमावलियों के अन्तर्गत प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने हेतु खाद्य सचल दल का गठन करते हुए मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जौनपुर के नेतृत्व में 26 सितम्बर 2022 से 03 अक्टूबर 2022 तक जनपद में विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में 29 सितम्बर 2022 को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जनपद के अलग-अलग स्थानों पर कार्यवाही की गयी। सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय/अभिहित अधिकारी जौनपुर, देवाशीष उपाध्याय के निर्देशन में एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार राय के नेतृत्व में खाद्य सचल दल में सम्मिलित खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण डा0 तूलिका शर्मा, सुधीर राय, रघुनाथ प्रसाद पटेल, देवेश, बिपिन कुमार गिरि, सूर्यमणि, संतोष कुमार दूबे, अमरदेव सिंह कुशवाहा एवं राजेन्द्र कुमार द्वारा खाद्य पदार्थ खोया के 01 नमूना, खाद्य पदार्थ सिंहाड़ा के आटा का 02 नमूना तथा खाद्य पदार्थ बरफी का 03 नमूना तथा खाद्य पदार्थ मूंगफली दाना का 02 नमूना नियमानुसार संग्रहीत किया गया। 27 सितम्बर 2022 को खाद्य सचल दल द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 08 नमूने जनहित में नियमानुसार संग्रहीत करके जांच हेतु खाद्य विश्लेषक को प्रेषित किया गया।
समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील किया जाता है कि जनहित में अपने-अपने प्रतिष्ठान में स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों का निर्माण/क्रय/विक्रय/भण्डारण करना सुनिश्चित करें।
ब्यूरो रिपोर्ट