आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में एक किशोरी को भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी शिवा राजभर को गिरफ्तार कर लिया है।
घटना दिनांक 5 दिसंबर 2023 की है जब पीड़िता के पिता राधेश्याम ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री घर से शौच के लिए कहकर निकली थी और वापस नहीं आई। आस-पास और रिश्तेदारों के यहां तलाश करने के बाद भी वह नहीं मिली।
थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-393/23 धारा 363 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी सगड़ी द्वारा की जा रही थी।
पीड़िता की बरामदगी के बाद उसके बयान, मेडिकल रिपोर्ट और प्रमाण पत्रों के अवलोकन के आधार पर मुकदमे में धारा 366,376 भादवि व 5जे (2)/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5, एसटी/एससी एक्ट की बढोत्तरी की गई।
विवेचना के दौरान अभियुक्त शिवा राजभर पुत्र सुबाष राजभर साकिन प्यारेपुर पोस्ट अमिलो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ का नाम सामने आया।
आज दिनांक 4 जुलाई 2024 को उ0नि0 सूरज चौधरी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे प्रकाश में आये अभियुक्त शिवा राजभर पुत्र सुबाष राजभर साकिन प्यारेपुर पोस्ट अमिलो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को पाण्डेय का पूरा नहर से समय करीब 10:45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।
Reporting by S.K Sharma Azamgarh