आजमगढ़: गैंगेस्टर एक्ट में 75 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क, हत्या, मारपीट और धोखाधड़ी के आरोपियों पर शिकंजा कसा

0
4

 

आजमगढ़ थाना जीयनपुर क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 75 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की है। हत्या, मारपीट, धोखाधड़ी और अन्य संगीन अपराधों में संलिप्त दो अभियुक्तों की यह संपत्ति उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई है।

थाना जीयनपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 208/2023 में मेवालाल यादव और ब्रजेश यादव, दोनों निवासी कसड़ा आइमा, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, पर वर्ष 1997 से ही हत्या, मारपीट, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम जैसी कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।

यह आरोप है कि इन अभियुक्तों ने अपराधों से अर्जित धन का उपयोग कर 0.1597 हेक्टेयर भूमि खरीदी थी, जिसकी अनुमानित कीमत 75 लाख रुपये है। जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़, श्री विशाल भारद्वाज ने धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत 27 अगस्त 2024 को इस संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था।

Reporting by SK Sharma Azamgarh

In

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

15 − 7 =