केंद्र सरकार का राजीव गाँधी फ़ाउंडेशन के ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन FCRA हुआ रद्द,कांग्रेस को लगा बड़ा झटका

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नई दिल्ली/गृह मंत्रालय ने (Ministry of Home Affairs) राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) का फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) लाइसेंस रद्द कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Congress president Sonia Gandhi) इस ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं, जबकि ट्रस्टी के तौर पर राहुल गांधी, डॉ मनमोहन सिंह, पी चिदंबरम और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं। पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के बाद 21 जून 1991 में स्थापित RGF ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने का दावा किया है।

इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी की जांच के आधार पर लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया है। यह कमेटी गृह मंत्रालय ने 2020 में गठित की थी। जांच में (RGF) राजीव गांधी फाउंडेशन और इंदिरा गांधी मैमोरियल ट्रस्ट में पीएमएलए, आयकर अधिनियम, एफसीआरए जैसे कई कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन पाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक, इस संबध में ट्रस्टों को नोटिस दिया गया था और सीबीआई समेत ईडी दोनों ही मामले की जांच कर रहे थे। सूत्रों ने खुलासा किया कि विदेशी फंडिंग कानून के उल्लंघन के कारण आरजीएफ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया। कथित तौर पर 2005 से 2009 तक चीनी सरकार से राजीव गांधी फाउंडेशन ने दान लिया,

बीजेपी का RGF आरोप

बता दें कि बीजेपी ने आरोप लगाया था कि आरजीएफ को 2006-07 में भारत में चीनी दूतावास से 90 लाख रुपये का दान मिला था। इसके साथ ही कांग्रेस पर भगोड़े मेहुल चोकसी और जाकिर नाइक से पैसे लेने का भी आरोप लगाया। वहीं बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने दस्तावेजों का हवाला देते हुए खुलासा किया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का पैसा आरजीएफ को दान कर दिया गया था। एफसीआरए लाइसेंस के बिना कांग्रेस समर्थित ट्रस्ट कोई विदेशी फंडिंग नहीं ले पाएगा

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