न्यायालय के आदेश की अनदेखी, शिकारपुर चौकी प्रभारी पर कार्रवाई की मांग

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 जौनपुर – कानून और न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के वैजापुर गांव निवासी मूलचन्द पुत्र स्व. सूर्यबली ने शिकारपुर चौकी प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को  प्रार्थना पत्र देकर में कहा है कि पड़ोसी रामजियावन से भूमि विवाद को लेकर दीवानी मुकदमा (संख्या 446/09 फूलचन्द बनाम रामआसरे) वर्ष 2009 से अदालत में लंबित था। माननीय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने 09 जुलाई 2025 को अपना फैसला सुनाते हुए मुकदमे का निस्तारण कर दिया और निर्णय फूलचन्द के पक्ष में आया।

मूलचन्द का आरोप है कि अदालत का फैसला आने के बावजूद प्रतिद्वंद्वी पक्ष रामजियावन चौकी प्रभारी शिकारपुर से मिलीभगत कर लगातार उत्पीड़न कर रहा है। इतना ही नहीं, प्रशासनिक अवकाश 2 अक्टूबर के दिन विरोधी पक्ष द्वारा मकान की छत डालने की भी तैयारी की जा रही है। पीड़ित का कहना है कि चौकी प्रभारी ने न केवल न्यायालय के आदेश की अनदेखी की, बल्कि प्रतिपक्ष को संरक्षण देते हुए उसे धमकाया और दबाव बनाने की कोशिश की।पीड़ित मूलचंद का कहना है कि यदि कानून व्यवस्था संभालने वाले ही न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाएँगे तो आम जनता को न्याय कहाँ से मिलेगा? पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि अदालत के आदेश का सम्मान सुनिश्चित कराया जाए और चौकी प्रभारी शिकारपुर के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी व्यक्ति को इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अदालत के आदेश को न मानने वाले पुलिसकर्मी पर कार्यवाही होगी या यह मामला भी सिर्फ कागजों में दबकर रह जाएगा। आम जनता की नज़रें इस पर टिकी हैं कि न्याय की रक्षा करने वाले ही यदि अन्याय का साथ देंगे तो जनता की पीड़ा सुनेगा कौन

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