उर्वरक विक्रेताओं का उप कृषि निदेशक ने क्रय-विक्रय प्रतिबन्धित करते हुए उर्वरक लाइसेंस निलंबित किया

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गाजीपुर। जिलाधिकारी गाजीपुर अविनाश कुमार के निर्देश के क्रम में उप कृषि निदेशक, गाजीपुर द्वारा तहसील मुहम्मदाबाद व जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर द्वारा सैदपुर का निरीक्षण किया गया। मेसर्स त्रयंबकेश्वर ट्रेडर्स, बालापुर, मुहम्मदाबाद का निरीक्षण के समय स्टाक रजिस्टर एवं बिक्री रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, मेसर्स शिवशक्ति ट्रेडर्स, बालापुर, मुहम्मदाबाद बिक्री रजिस्टर के अवलोकन करने से यह स्पष्ट हुआ, कि बिक्री रजिस्टर दिनांक 21.08.2025 से प्रारम्भ किया गया है व पुराना रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया एवं रजिस्टर पर किसान का मोबाइल नम्बर और रकबा अंकित नहीं किया गया है, मेसर्स किसान कृषि केन्द्र शहबाजकुली, मुहम्मदाबाद के बिक्री केन्द्र पर ब्लैंक रेट बोर्ड एवं स्टाक बोर्ड टंगा था, जिस पर कोई इन्ट्री नहीं थी, स्टाक रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं पाया गया, मेसर्स हरिओम फर्टिलाइजर शहबाजकुली, मुहम्मदाबाद बिक्री केन्द्र पर रेट बोर्ड एवं स्टाक बोर्ड प्रदर्शि नहीं था एवं बिक्री रजिस्टर नहीं बनाया गया था। उक्त समस्त उर्वरक विक्रेताओं का उप कृषि निदेशक की संस्तुति पर क्रय-विक्रय प्रतिबन्धित करते हुए उर्वरक लाइसेंस निलम्बन किया जाता है। जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर द्वारा मेसर्स खुशबु फर्टिलाइजर, मकदूमपुर, मेसर्स किसान खाद भण्डार, सिरगिथा व मेसर्स बालाजी खाद भण्डार, मुहम्मदाबाद के यहां स्टाक बोर्ड व बिक्री रजिस्टर उपलब्ध न कराने के कारण क्रय-विक्रय प्रतिबन्धित करते हुए उर्वरक लाइसेंस निलम्बन किया जाता है। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जनपद के थोक उर्वरक विक्रेता, फुटकर उर्वरक विक्रेता व सहकारी समितियों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

जय प्रकाश चंद्रा, ब्यूरो चीफ गाजीपुर

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