दिनांक- 03.03.2025 सराहनीय कार्य जनपद सुलतानपुर पुलिस

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श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ 0 प्र 0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप बलात्कार के अभियुक्त दयाराम पुत्र बरसाती निवासी महमंदीपुर थाना धनपतगंज जनपद सुलतानपुर को सजा सुनायी गयी।
पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस द्वारा माननीय न्या0 ADJ /FTC-1 कोर्ट द्वारा थाना धनपतगंज से संबन्धित अभियुक्त दयाराम पुत्र बरसाती निवासी महमंदीपुर थाना धनपतगंज जनपद सुलतानपुर को उक्त अभियोग में आज दिनांक 03.03.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मु0अ0स0 214/2021 धारा 376(2)(L) भा0द0वि0 के अर्न्तगत अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गाया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण
प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 04.09.2021 समय 17.21 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियुक्त द्वारा वादिनी की मानसिक रुप से विक्षिप्त पुत्री के साथ बलात्कार करने के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0 214/2021 धारा 376(2)(L) भा0द0वि0 से संबन्धित दयाराम पुत्र बरसाती निवासी महमंदीपुर थाना धनपतगंज जनपद सुलतानपुर पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचक SO श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 19.10.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

 

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