बालक की हत्या और दुष्कर्म के दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई

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गाजीपुर।  पुलिस द्वारा इकट्ठा पुख्ता सबूत के आधार पर गाजीपुर न्यायालय ने बालक की हत्या और दुष्कर्म के दोषी को मृत्युदंड एवं 1,60,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्राप्त सूचना के अनुसार यह मामला गहमर थाना क्षेत्र के ग्राम देवल का है, जहां 19 फरवरी 2024 को बालक के गुम हो जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। इस मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी संजय नट को गिरफ्तार कर लिया था और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा किए थे। पुलिस की प्रभावी पैरवी और साक्षियों को समय पर पेश करने के कारण माननीय न्यायालय ने दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। इस मामले में गाजीपुर पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी रही है। पुलिस ने 19 फरवरी 2024 को बालक के गुम होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और मामले को गंभीरता से लिया। तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी संजय नट को गिरफ्तार किया, और मामले में ठोस और विश्वसनीय सबूत इकट्ठा किए, जो न्यायालय में दोषी को सजा दिलाने में निर्णायक साबित हुए। न्यायालय में मजबूत पैरवी की और साक्षियों को समय पर पेश किया, जिससे मामले की सुनवाई में देरी नहीं हुई और न्याय प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रही। इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप, गाजीपुर न्यायालय ने दोषी को मृत्युदंड और 1,60,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस की सक्रियता और समर्पण ने इस गंभीर अपराध में न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामान्य रूप से, पुलिस अपराध की रोकथाम, जांच, और न्याय दिलाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो कानून और समाज के बीच सेतु का काम करती है।

जयप्रकाश चंद्रा, ब्यूरो चीफ गाजीपुर

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