नाबालिग किशोरी के साथ छेड़ छाड़ वा मारपीट करने वाले को जिला जज सुलतानपुर ने सुनाई सजा 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म व मार-पीट के आरोप से जुड़े मामले में दोषी को स्पेशल जज पाक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा

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कादीपुर/ दोस्तपुर

पीड़िता के पिता ने 31 अक्टूबर 2021 को अपनी 13 वर्षीय बेटी से छेड़छाड़ व मारपीट के आरोप में दोस्तपुर थाने में दर्ज कराया था मुकदमा। पीड़िता के बयान में दुष्कर्म आरोप की भी हुई थी पुष्टि। दोस्तपुर थाना क्षेत्र स्थित लोकनाथ पुर-बालचन्द्रपट्टी गांव का रहने वाला है दोषी युवक। किशोरी के साथ घटना को अंजाम देने वाले आरोपी गुलाम रसूल को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा था जेल।
स्पेशल जज नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला मामले का ट्रायल। मामले में बचाव पक्ष ने आरोपी को बेकसूर साबित करने का किया भरसक प्रयास,पर बचाव पक्ष रहा फेल। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक रमेश चन्द्र सिंह ने एक किशोरी की इज्जत से खेलने वाले आरोपी को दोषी ठहराकर कड़ी सजा से दण्डित किये जाने के लिए की मांग। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात कोर्ट ने आरोपी गुलाम रसूल को दोषी ठहराते हुए सुनाई सजा। कोर्ट के इस फैसले से नाबालिग की इज्जत से खेलने वाले को मिली बड़ी सबक।

के मास न्यूज कादीपुर

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