निराश्रित विधवा महिला को न्याय दिलाने को लेकर हाईकोर्ट सख्त कोर्ट ने एसडीएम पर लगाया 5000रुपयेजुर्माना,आवास-राशन कार्ड के लिए कोर्ट का दूसरा नोटिस

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सुलतानपुर/ लंभुआ तहसील की एक विधवा महिला को न्याय पाने के लिए दोबारा हाईकोर्ट जाना पड़ा है। खरमझूई गांव की दुर्गावती (स्वर्गीय रामपति की पत्नी) को प्रधानमंत्री आवास योजना और राशन कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा है। अधिकारियों ने फर्जी रिपोर्ट लगाकर उन्हें अपात्र घोषित कर दिया, जबकि वह आवास विहीन और भूमिहीन होने के साथ बीपीएल श्रेणी में आती हैं।पहली याचिका पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि दुर्गावती को आवास योजना, राशन कार्ड और जमीन का आवंटन तत्काल किया जाए। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने एसडीएम लंभुआ से जवाब मांगा और पूछा कि 21 जुलाई 2022 के बाद कितने लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया और याचिकाकर्ता का नाम पात्र सूची में क्यों नहीं जोड़ा गया। कोर्ट की फटकार के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो न्यायालय ने एसडीएम पर 5000 रुपए का अर्थदंड लगाया। इसके बाद नायब तहसीलदार अभय राजपाल और लेखपाल संदीप वर्मा तुरंत पीड़िता के घर पहुंचे और जुर्माने की राशि दी। हालांकि, अभी तक महिला को किसी सरकारी योजना का लाभनहीं मिला है। अगली सुनवाई में कोर्ट के कड़े रुख की प्रतीक्षा है, क्योंकि न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले में कोई तकनीकी बहाना स्वीकार नहीं करेगी।

के मास न्यूज संवाद दाता दोस्त पुर

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