पूर्व राज्यपाल फागू चौहान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कब्जा करने और धमकी देने के मामले में

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आजमगढ़: आजमगढ़ की एक अदालत ने पूर्व राज्यपाल फागू चौहान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट दूसरे के खेत पर कब्जा करने, गाली गलौज देने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में जारी किया गया है।

मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के हाफिजपुर का है, जहां शिवपूजन चौहान की जमीन के बगल में फागू चौहान का कोल्ड स्टोरेज था। शिवपूजन चौहान का आरोप है कि फागू चौहान और शिवकुमार चौहान उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। शिवपूजन ने पहले मंडलायुक्त कोर्ट से और बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टे आॅर्डर ले लिया था।

स्टे आॅर्डर के बावजूद, 9 मार्च 2001 को फागू चौहान और शिवकुमार चौहान ने सरकारी गनर और अन्य लोगों के साथ मिलकर शिवपूजन के खेत में से गन्ने की फसल कटवा ली और शिवपूजन के एतराज करने पर उसे गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दी।

इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद सीजेएम कोर्ट ने 23 जुलाई 2001 को फागू चौहान और शिवकुमार चौहान को विचारण के लिए तलब कर लिया था। इस तलबी आर्डर के विरुद्ध फागू चौहान और शिवकुमार चौहान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टे आर्डर ले लिया। सालों तक पत्रावली स्टे आर्डर में चलती रही। जब पत्रावली अति प्राचीन हो गई, तब प्राचीन होने के कारण एक्शन प्लान के तहत इस मुकदमे में जारी स्टे आर्डर खत्म हो गया। इस बीच आरोपी शिवकुमार चौहान की मौत हो गई।

अदालत ने 16 जुलाई 2024 को फागू चौहान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। अगली तिथि 27 अगस्त नियत है।

बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा गांव निवासी फागू चौहान मेघालय और बिहार प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। वह उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री समेत तमाम पदों पर रह चुके हैं। वर्तमान समय में इनका बेटा मऊ जिले का विधायक है।
Reporting by Dr S.K Sharma Azamgarh

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