अंबेडकरनगर: जिला मजिस्ट्रेट सैमुअल पॉल एन ने विधानसभा चुनाव समेत त्योहार व परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले में धारा 144 लागू की है। 60 बिदुओं पर पाबंदियां लगाते हुए इसका पालन करने और अनुपालन कराने का आदेश जारी किया है।राजनीतिक दल, संगठन एवं व्यक्तियों द्वारा जाति, धर्म व भाषा के आधार पर किसी को भड़काया नहीं जाएगा। किसी भी व्यक्ति के घर के सामने विरोध-प्रदर्शन व धरना नहीं दिया जाएगा। धार्मिक स्थलों पर प्रचार, होर्डिंग, बैनर, सभा, लाउडस्पीकर आदि नहीं लग सकेगा। मतदान प्रभावित करने में मतदाता को डराने-धमकाने, बूथ तक लाने व लेकर जाने में वाहन का इंतजाम, मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में वोट के लिए याचना करना आदि प्रतिबंधित है। मतदान खत्म होने के 48 घंटे तक पाबंदियां प्रभावी रहेंगी। सरकारी भूमि और भवनों पर चुनाव प्रचार नहीं होगा। सक्षम अधिकारी से अनुमति और निजी भूमि व भवन स्वामी से सहमति लेने के बाद ही चुनाव प्रचार कर सकेंगे।एक-दूसरे दल के चुनाव प्रचार में बाधा नहीं पहुंचाएंगे। चुनावी जुलूस एवं सभा के लिए 24 घंटे पहले अनुमति लेनी होगी। यातायात को निर्बाध रखते हुए जुलूस और सभा के लिए तय स्थान, समय व रूपरेखा पर अनुमति लेकर आयोजन होगा। नामांकन के दौरान दो व्यक्तियों को ही प्रत्याशी के साथ आने की अनुमति होगी। रात आठ से सुबह आठ बजे तक चुनाव प्रचार नहीं होगा। नुक्कड़ सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। बूथ से 200 मीटर की परिधि में मतदाताओं का जमावड़ा निषिद्ध होगा। जीत के बाद भी कोई जुलूस नहीं निकालेगा। आतिशबाजी पर पाबंदी रहेगी। दूसरे राज्यों से आने वालों को आरटीपीसीआर जांच कराना अनिवार्य होगा। कोरोना पाजिटिव को निगेटिव आने तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू भी प्रभावी रहेगा। सरकारी कर्मियों को छोड़कर कोई भी अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चल सकेगा। सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थानों के आसपास शराब का सेवन और मांस आदि फेंकने पर सख्त कार्रवाई होगी। चायनीज मांझा रखने तथा उपयोग करने, सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण करने, घटतौली आदि मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
धारा 144 लागू कर 60 बिदुओं पर लगाई गई पाबंदी
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