लापरवाही और अनुशासनहीनता पर शिक्षक निलंबित

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कर्मचारी आचरण नियमावली 1956,1973 एवं 1999 के उल्लंघन के दोषी शिक्षक पर गिरी गाज।

सुलतानपुर। खंड शिक्षा अधिकारी कादीपुर की आख्या पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए बीएसए उपेन्द्र गुप्ता ने प्राथमिक विद्यालय मकदूमपुर के प्रभारी प्रधान अध्यापक नरेंद्र कुमार पांडे को निलंबित कर दिया। आरोप हैं कि डीबीटी में 59 बच्चों के सापेक्ष 34 बच्चों को लाभ और मात्र 16 बच्चे ड्रेस में मिले। निलंबित शिक्षक पर आरोप हैं कि विद्यालय में रंगाई पुताई न होना, एमडीएम पंजिका को नियमित रूप से अपडेट नहीं किए जाने में लापरवाही के साथ वित्तीय अनियमितता, शौचालय क्रियाशील एवं रनिंग वाटर की सुविधा न होना, उच्चाधिकारियों को गुमराह करते हुए अपने पदीय दायित्वों के प्रति औपचारिकता मात्र एवं उदासीनता के साथ पदीय दायित्वों के प्रति निरंकुशता अनुशासनहीनता एवं हठधर्मिता के साथ बाल अधिकार अधिनियम 2009 के हनन का आरोप पुष्ट पाया गया।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र गुप्ता ने तत्काल प्रभाव से आरोपी शिक्षक नरेंद्र कुमार पांडे को कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 3(2) एवं नियम 9, 1973 के नियम 4 (2) (3) एवं कर्मचारी आचरण नियमावली 1999 के आरोपों में निलंबित करते हुए ब्लॉक संसाधन केंद्र लंभुआ से संबद्ध कर खंड शिक्षा अधिकारी लंभुआ को जांच अधिकारी नामित किया गया।

 

पहले भी निलंबन हुआ, नहीं हुआ सुधार

बताते चले शिक्षक नरेंद्र कुमार पांडे को पूर्व में भी तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी कादीपुर से अनुचित व्यवहार एवं निरीक्षण में अनुपस्थित होने, बीएसए कार्यालय में कार्यरत अनुचर से गलत व्यवहार एवं गाली गलौच के आरोप में निलंबित किया गया था। उच्चाधिकारियों पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना, पदीय दायित्वों के प्रति निरंकुशता अनुशासनहीनता एवं हठधर्मिता कर्मचारी आचरण के विपरीत व्यवहार के कारण ही पूर्व में निलंबन हुआ था।

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