जज द्वारा आरोपी का पक्ष रखने के लिए वकील नियुक्त करने पर आरोपी हुआ बरी

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गाजीपुर। जंगीपुर थानाक्षेत्र के सरस्वती नगर निवासी अमित गुप्ता पर 3 साल पूर्व 2022 में राहुल कुशवाहा की हत्या का आरोप लगा था। हत्या के आरोप में 3 साल से जेल में बंद अमित गुप्ता को अदालत ने सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया। उसे जेल से ये आजादी पहले ही मिल जाती लेकिन आरोपी व्यक्ति व उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी तंग थी, कि वो खुद के केस के लिए एक वकील तक नहीं रख सका, जिससे अब तक वो जेल में बंद था। आखिरकार जज ने आरोपी का पक्ष रखने के लिए खुद सरकारी वकील नियुक्त किया, तब जाकर वो दोषमुक्त हो सका। जंगीपुर थानाक्षेत्र के के सरस्वती नगर निवासी अमित गुप्ता पर 2022 में राहुल कुशवाहा की हत्या का आरोप लगा था। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और तभी से वो जेल में बंद था। लेकिन अमित व उसके परिवार की माली हालत इस कदर खराब थी, कि वो अपना केस लड़ने के लिए एक वकील तक नहीं रख सका था। जिसके कारण वो 3 सालों से हत्या के केस में जेल में बंद था। जब अदालत में उसका पक्ष रखने के लिए कोई वकील नहीं आया, तो इस बात का जिला न्यायाधीश धर्मेंद्र पांडेय ने संज्ञान लिया और अदालत में हत्या के आरोप में बंद अमित का पक्ष रखने के लिए सरकारी वकील रतन श्रीवास्तव को नियुक्त किया। इसके बाद कोर्ट में जिरह शुरू हुई और अभियोजन पक्ष के 9 गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने सुबूतों का अभाव पाते हुए अमित को हत्या के आरोप से बरी कर दिया।

जयप्रकाश चंद्रा, ब्यूरो चीफ गाजीपुर

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