इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी पंचायत चुनाव (Uttar Pradesh Gram Panchayat Chunav) की आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने आरक्षण और आवंटन कार्रवाई रोकने को कहा है. इस बारे में सभी जिलों के डीएम को आदेश भेज दिया गया है. अदालत ने आरक्षण प्रकिया पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई. अगली सुनवाई में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी. बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 17 मार्च को पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की आखिरी सूची जारी करने वाली थी. हालांकि इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया है.इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के फैसले के बाद अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि शासन के अगले आदेश तक पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए आरक्षण व आवंटन की प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिया जाए. पंचायत चुनाव में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण व आवंटन के लिए 11 फरवरी, 2021 को अधिसूचना जारी की गई, जिसके विरुद्घ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायती चुनाव आरक्षण प्रकिया पर लगाई रोक,जानिए वजह?
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