नई दिल्ली : लॉकडाउन (Lockdown) में शराब की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें शराब की बिक्री होम डिलीवरी कराने पर विचार करें. इससे सोशल डिस्टेंसिंग का उलंघन नहीं होगा. और कोरोना वायरस (Corona Virus) से बचाव में आसानी होगी.सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ये बात दायर की गई एक याचिका पर कही है. शराब की दुकानें खोलने पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियों को लेकर याचिका दायर की गई थी. जनहित याचिका में कहा गया था कि कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन शराब की दुकानों पर भीड़ है. सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं. ऐसे में शराब की दुकानों पर शराब न बेचकर शराब की होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाए
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