Covid-19 कृषि क्षेत्र से लेकर प्राइवेट ऑफ़िस तक 20 अप्रैल से शुरू हो जायेंगी सेवाएँ, केंद्र ने जारी की लिस्ट

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नई दिल्ली :कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में जारी लॉकडाउन के बीच सरकार ने 20 अप्रैल से कई सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला किया है. शनिवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक पूरी लिस्ट जारी कर बताया कि 20 अप्रैल से क्या सर्विस खुली रहेंगी. इसे लेकर सरकार की ओर से एक व्यापक लिस्ट जारी की गई है. इस लिस्ट में इसमें आयुष सहित सभी स्वास्थ्य सेवाएं, खेती, बागबानी और मत्स्य पालन से जुड़े काम और चाय-कॉफी और रबड़ की खेती से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं. बता दें कि सरकार की तरफ से ये नई लिस्ट जारी की गई है,इससे पहले भी पिछले सप्ताह एक लिस्ट जारी की जा चुकी है. इस संशोधित सूची में स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित), कृषि और बागवानी गतिविधियाँ, मछली पकड़ना (समुद्री और अंतर्देशीय), वृक्षारोपण गतिविधियाँ (चाय, कॉफी और रबर के साथ अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिक) और पशु पालन शामिल हैं

20 April से क्या सेवाए,ये रही पूरी लिस्ट 

  • सभी स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित)
  • सभी कृषि और बागवानी गतिविधियाँ
  • मछली पकड़ने (समुद्री / अंतर्देशीय) जलीय कृषि उद्योग का संचालन
  • वृक्षारोपण गतिविधियाँ जैसे कि चाय, कॉफी और रबर के बागान (हालांकि इसके लिए शर्त ये है कि अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिक ही काम कर सकेंगे)
  • पशुपालन गतिविधियाँ
  • वित्तीय क्षेत्र (Finance Sector )
  • सामाजिक क्षेत्र (Socialsector )
  • MGNREGA के कार्य- सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य तौर पर पहनना होगा
  • सार्वजनिक सुविधायें
  • माल / कार्गो (इंटर और इंट्रा) राज्य को लोड करने और उतारने की अनुमति
  • ऑनलाइन शिक्षण / दूरस्थ शिक्षा
  • आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति
  • कॉमर्शियल और प्राइवेट प्रतिष्ठानों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी
  • उद्योग / औद्योगिक प्रतिष्ठान (सरकारी और निजी दोनों)
  • निर्माण गतिविधियाँ
  • चिकित्सा और पशु चिकित्सा सहित आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहन
  • आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए और राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के स्थानीय प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार छूट श्रेणियों में काम के लिए यात्रा करने वाले सभी कर्मियों को अनुमति
  • भारत सरकार और राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के कार्यालय खुले रहेंगे

बता दें कि यह छूट उन इलाकों पर लागू नहीं होगी जो हॉटस्पॉट हैं यानी कोरोना वायरस के ज्यादा मामलों के चलते सील हैं.

इससे पहले अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि अमेजॉन, फ्लिकार्ट और स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियो के माध्यम से मोबाइल फोन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप और साफ-सफाई से जुड़े उत्पादों की बिक्री की अनुमति 20 अप्रैल से होगी.

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