जिला जज की अदालत ने आरोपी राजाराम पाल की जमानत पर बहस सुनकर आदेश किया था सुरक्षित
सुल्तानपुर
अधिवक्ता महेंद्र मौर्य हत्याकांड में जेल गए राजाराम पाल की जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने अपना आदेश सुनाया। अदालत ने हत्याकांड के आरोपी की जमानत के लिए पर्याप्त आधार न पाते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अखंडनगर थाने के मरुई किशुनदासपुर निवासी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप मौर्य की बीते आठ जून की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में मृतक के भाई सीताराम मौर्य ने तीन-चार अज्ञात व्यक्तियों के जरिये गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया और पड़ोस के ही रहने वाले राजाराम पाल पर जमीनी विवाद को लेकर घटना करने का संदेह व्यक्त किया था। पुलिस ने आरोपी राजाराम पाल व उनके भतीजे विकास पाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मामले में आरोपी राजाराम पाल की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर बुधवार को बहस हुई। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी राजाराम पाल को फर्जी तरीके से फंसाने के तर्क रखा।
वहीं शासकीय अधिवक्ता ऋषिकांत त्रिपाठी ने जमानत पर विरोध जताते हुए पुलिस के जरिये जुटाए गए साक्ष्यों व अन्य अभियोजन साक्ष्यों की कड़ी से कड़ी जोड़ कर रख दी और आरोपी राजाराम पाल को वास्तविक आरोपी बताया। अदालत ने उभय पक्षो की बहस सुनकर आदेश सुरक्षित कर लिया था,जो बृहस्पतिवार को सामने आया,जिसमे आरोपी राजाराम को राहत नहीं मिल सकी।
के मास न्यूज सुल्तानपुर