मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने तहसीलदार कादीपुर से किया जवाब-तलब

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फर्जी रिपोर्ट तैयार कर खतौनी से नाम कटवाने का मामला

 

सुलतानपुर

 

फर्जी रिपोर्ट तैयार करते हुए खतौनी से नाम कटवा देने समेत अन्य गम्भीर आरोपो से जुड़े मामले में तहसीलदार की रिपोर्ट सीजेएम कोर्ट में सुनवाई के समय नहीं पेश की जा सकी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने मामले में तहसीलदार कादीपुर से जवाब-तलब किया है। अदालत ने रिपोर्ट मंगाने की जिम्मेदारी कोतवाल कादीपुर को सौंपी है। मामले में सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख तय की गई है।कादीपुर कोतवाली के खंडौरा गांव के रहने वाले वादी अजीम अहमद खान ने सीजेएम कोर्ट में आरोपियो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने व निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर अर्जी पेश किया है। वादी के आरोप के मुताबिक उनके पिता तौकीर अहमद का नाम फर्जीवाड़ा करते हुए खतौनी से काट दिया गया। आरोप के मुताबिक जब उन्होंने मामले की शिकायत किया तो हल्का लेखपाल उजाला बानो व उनके करीबी अभिषेक सिंह के जरिए फोन पर धमकी दी गई। वादी ने इस प्रकरण की शिकायत जिलाधिकारी कार्यालय में किया,लेकिन मामले की जांच भी लेखपाल उजाला बानो को ही सौंप दी गई। आरोप के मुताबिक लेखपाल व गांव के गुफरान अहमद व सह आरोपी त्रिलोकी की साजिश के परिणाम स्वरूप फर्जी रिपोर्ट लगाकर उनकी शिकायत का निस्तारण कर दिया गया। वादी के आरोप के मुताबिक राजस्व की रिपोर्ट में उनके गांव के रवींद्र कुमार व गुफरान को ग्राम प्रधान दर्शाते हुए उनका बयान भी अंकित किया गया है,जबकि वह दोनों कभी प्रधान नहीं रहे। मामले की शिकायत के बाद भी उच्चाधिकारियो की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर वादी ने कोर्ट की शरण ली है। अदालत ने मामले में तहसीलदार व अन्य जिम्मेदारों से रिपोर्ट तलब करते हुए सुनवाई की तारीख तय किया है।

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