गाजीपुर। जिला कृषि अधिकारी गाजीपुर ने बताया, कि जिलाधिकारी के निर्देश पर दिनांक 30 अगस्त 2025 को ग्रामीणों द्वारा शाम 5:30 बजे अवगत कराया गया, कि बहु-उद्देशीय ग्रामीण सहकारी समिति लि०, खड़वाडीह से यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है। ग्रामीणों की सूचना पर रात 9:32 बजे निरंकार मौर्य, अपर जिला सहकारी अधिकारी / तहसील प्रभारी जखानियां, गाजीपुर, खड़वाडीह समिति पर पंहुचकर ग्रामीणों के समक्ष गोदाम में रखी यूरिया स्टॉक की जांच किया। जांच के समय गोदाम खुला पाया गया। समिति पर 30 अगस्त 2025 को चालान संख्या 184/8 से 250 बोरी यूरिया (इफ्को प्रदायकर्ता) पी०सी०एफ० गाजीपुर द्वारा भेजा गया था। गोदाम की जांच के समय गोदाम में 250 बोरी यूरिया के सापेक्ष 226 (दो सौ छब्बीस) बोरी यूरिया भौतिक रूप से पायी गयी, और आपूर्ति के सापेक्ष 24 बोरी यूरिया गोदाम में कम पायी गयी। गोदाम को सील करके सभापति खड़वाडीह की अभिरक्षा में सौपा गया। गोदाम के इंचार्ज मो० साबिर प्रभारी सचिव, समिति खड़वाडीह के द्वारा 250 बोरी यूरिया चालान संख्या 184/8 से प्राप्त किया गया है। जांच के समय 24 बोरी कम स्टॉक पाया जाने से स्पष्ट है, कि मो० साबिर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन किया गया है। जांच आख्या पताका ‘क’ पर रक्षित है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष शादियाबाद को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की तहरीर पत्रावली में दाहिनी तरफ पताका ‘ख’ पर रक्षित है। उन्होंने बताया है, कि मो० साबिर, प्रभारी सचिव, समिति खड़वाडीह के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना शादियाबाद में मुकदमा दर्ज कराया गया।
जय प्रकाश चंद्रा, ब्यूरो चीफ गाजीपुर