पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में अभियुक्त को 04 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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गाजीपुर। जनपद मे 25 जून 2025 को माननीय न्यायालय ने पास्को एक्ट से संबंधित अभियुक्त को 04 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आपको बताते चलें, कि पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना खानपुर, जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु०अ०स० -653/2017, धारा 363, 366 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश बिन्द पुत्र राधेश्याम बिन्द, निवासी ग्राम खानपुर उसरहाँ, थाना खानपुर, जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए, अभियुक्त को धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का साधारण कारावास व 5000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का साधारण कारावास तथा 15000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। तथा धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 04 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

जयप्रकाश चंद्रा, ब्यूरो चीफ गाजीपुर

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