मराठा आरक्षण :सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण ख़त्म कर दिया,कोर्ट ने कहा की यह समानता के खिलाप है

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मुंबई :सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण पर चल रही सुनवाई अब खत्म हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए मराठा आरक्षण को खारित करते हुए कहा कि है कि आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है. कोर्ट ने इंदिरा साहनी (1992) केस में कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर समीक्षा से भी इनकार कर दिया है.बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खत्म करते हुए कहा कि यह आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करता है. यह समानता के अधिकार का हनन है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 2018 में पारित कानून को भी खारिज कर दिया है. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ा दिया गया था,इसके बाद मराठा समुदाय के लोगों को राज्य सरकार की नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का ऐलान किया गया था. इस बाबत साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में कई मामलों को दायर किया गया था, जिसके बाद आज कोर्ट द्वारा यह फैसला सुनाया गया है.

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