मुंबई :कोरोना महामारी से सबसे प्रभावित महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने रेस्टोरेंटऔर खाने पीने की अन्य दुकानों को पांच अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी है साथ ही इनके लिए कोविड-19 सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं.
दिशानिर्देशों की खास बातें:–
– खाते समय को छोड़कर बाकी समय मास्क लगाना अनिवार्य है.
-खाना आने का इंतजार करते वक्त सामाजिक दूरी के नियम का पालन किया जाना चाहिए.
– संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के उद्देश्य से ग्राहकों से उनकी जानकारी लेना चाहिए
– इस जानकारी को प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों से साझा करने की सहमति ली जानी चाहिए.
– सेनिटाइजर उपलब्ध कराया जाना चाहिए.
– डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.
– नकद लेते वक्त सभी एहतियात बरते जाने चाहिए.
– शौचालयों और हाथ धोने वाले स्थानों की नियमित सफाई की जानी चाहिए।
– काउंटर पर कांच या किसी प्रकार का अवरोधक लगाया जाना चाहिए
– रेस्तरां में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग व्यवस्था की जाए
– पूरे परिसर में सीसीटीवी चालू हालत में होने चाहिए
– पके हुए खाने को ही मैन्यु में शामिल किया जाना चाहिए
– फर्नीचर को भी रोजाना रोगाणुमुक्त करना चाहिए
महाराष्ट्र में 5 अक्टूबर से खुलेंगे रेस्टोरेंट और जलपान गृह,सरकार ने जारी किया Guidelines
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