आजमगढ़ 16 जनवरी– जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (SDMA) के प्रतिबन्धों तथा कोविड महामारी के दौरान लोगों के इकट्ठा होने पर राज्यों द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों पर विचार करने के उपरान्त निर्देश दिये गये हैं कि रोड शो, पद यात्रा, साइकिल/ बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस दिनांक 22 जनवरी 2022 तक प्रतिबन्धित रहेंगे। आयोग द्वारा पुनः समीक्षा के पश्चात अग्रेतर निर्देश जारी किये जायेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि राजनैतिक दलों, सम्भावित उम्मीदवारों तथा अन्य समूहों द्वारा भौतिक रूप से की जाने वाली निर्वाचन सम्बन्धी रैलियाँ दिनांक 22 जनवरी 2022 तक प्रतिबन्धित रहेंगी। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 300 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (SDMA) द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं निर्वाचन सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गई है।
कोविड महामारी को ध्यान में रखकर रोड शो,पद यात्रा, वाहन रैली तथा जुलूस 22 जनवरी 2022 तक प्रतिबन्धित रहेंगे
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