Maharashtra:सरकार ने शराब की होम डिलीवरी को दी मंज़ूरी,विशेष नियमों का रखना होगा ध्यान

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महाराष्ट्र: कोरोना वायरस से प्रभावित महाराष्‍ट्र सरकार ने राज्‍य में लॉकडॉउन के चलते शराब की दुकानों को होम डिलिवरी की इजाजत दे दी है. एक अधिकारी ने बताया कि दुकानों के बाहर भीड़ लगने से रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दी है.

कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बीच आगामी 14 मई से पीने वालों के लिए शराब की होम डिलिवरी की जाएगी
– राज्‍य का एक्‍साइज डिपार्टमेंट ने कुछ शर्तें तय की हैं, इनके पालन के साथ वाइन की होम डिलिवरी होगी
– महाराष्‍ट्र में शराब की होम डिलिवरी उन्‍हीं जिलों में की जाएगी, जहां के लिए इजाजत है
– मुंबई समेत कई शहरों में कोरोना वायरस के कारण जहां शराब प्रतिबंधित है, वहां उपलब्‍ध नहीं होगी
– एक्‍साइज विभाग के मुताबिक, शराब होम डिलीवरी करने का तरीका का फैसला वाइन शॉप्स करेगी
– महराष्‍ट्र में शराब की होम डिलिवरी सिर्फ कोरोना लॉकडॉउन की अवधि तक ही होगी
– शराब की होम डिलिवरी करने वाली शॉप्‍स अपने डिलिवरी ब्‍वॉयज की मेडिकल जांच रिपोर्ट रिपोर्ट के साथ लिस्‍ट की पूरी जानकारी एक्‍साइज विभाग को देंगी – शराब की होम डिलिवरी करने वाले डिलीवरी ब्वायज को ग्‍लव्‍स, मास्क और गॉगल पहनना जरूरी होगा

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