उत्तर प्रदेश में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून के तहत बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों को बंद किया जाएगा. बिना मान्यता वाले कोई भी स्कूल अब राज्य में संचालित नहीं किए जा सकेंगे.
राज्य में बिना मान्यता के चल रहे प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों को बंद किया जाएगा. वहीं इन विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों का दाखिला नजदीकी राजकीय, सहायता प्राप्त या वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दाखिला दिलाया जाएगा. इस बाबत बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आदेशन जारी कर दिया गया है.
संचालको से वसूला जाएगा जुर्माना
बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक गणेश कुमार ने बीएसए को बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों को बंद कराने का आदेश जारी कर दिया है. साथ ही विद्यालय के संचालकों से एक लाख रुपये जुर्माना वसूलने को लेकर भी निर्देश जारी किया है. बिना मान्यता वाले स्कूलों के मान्यता को निरस्त करने के बावजूद भी अगर कोई संचालक स्कूलों का संचालन करता है तो उससे 10 हजार रुपये प्रतिदिन जुर्माना वसूला जाएगा.