Covid-19:मुंबई में कोरोना नियम हुए सख़्त,नियम का उलंघन करने पर होगी 6 महीने की जेल

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Mumbai:महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं. राज्य के कई मंत्री और नेता कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं जिसकी जानकारी खुद मंत्रियों और नेताओं ने दी है. ऐसे में राज्य के अधिकारियों द्वारा कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए नए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं. नए दिशानिर्देश के मुताबिक सील बिल्डिंग और होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों को सजा दी जा सकती है. गुरुवार के दिन मुंबई में संक्रमण के 736 नए मामले सामने आए और 3 लोगों की मौत दर्ज की गई. 6 जनवरी के बाद शहर में यह पहली बार है जब इतने मामले सामने आए हैं. बीएमसी ने होम क्वारंटीन के नियमों के उल्लंघन करने वालों के खइलाफ FIR दर्ज करने और उन्हें महामारी संबंधी रोग अधिनियम 1897 के तहत इंस्टीट्यूश्नल क्वारंटीन के लिए भेजने का फैसला किया है. साथ ही अगर कोई कोविड 19 संक्रमित शख्स के संपर्क में आता है और वे खुद होम क्वारंटीन नहीं होते हैं तो उन्हें मुंबई में 6 महीने की कैद या फिर कम से कम 200 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

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