SC ने मुंबई में जैन मंदिर खोलने की इजाज़त,गणपति महोत्सव के लिए कोई ढील नहीं

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मुंबई : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के तीन इलाकों-बायकुला चेंबूर और दादर-में त्यौहार के आखिरी दो दिनों के लिए जैन मंदिरों को खोलने की इजाजत दे दी है. कोविड-19 महामारी के बीच उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के तीन जैन मंदिरों में श्रद्धालुओं को पर्यूषण प्रार्थना करने की अनुमति दी है. 22 और 23 अगस्त है. 22 और 23 अगस्त को जैन पर्व पर्यूषण मनाया जाएगा.प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की तीन सदस्यीय पीठ ने मुंबई में तीन जैन मंदिरों में प्रार्थना की अनुमति देने के साथ ही स्पष्ट किया कि ‘गणपति महोत्सव’ के लिये अनुमति देने का निर्णय महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मामला दर मामला के आधार पर करेगा. पीठ ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र में आने वाले गणपति महोत्सव का मामला एकदम भिन्न है और इसे नियंत्रित करना मुश्किल होगा और हम इस स्थिति को समझते हैं लेकिन इस मामले में स्थिति भिन्न है.पीठ पर्यूषण पर्व पर जैन मंदिरों में प्रार्थना की अनुमति को लेकर बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी. उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 15 से 23 अगस्त के दौरान आठ दिवसीय पर्यूषण पर्व के लिये मुंबई में जैन मंदिरों को खोलने की अनुमति नहीं देने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. न्यायालय ने मुंबई के दादर, बायकला और चेम्बूर स्थित जैन मंदिरों में पर्यूषण प्रार्थना की अनुमति देते हुये स्पष्ट किया कि इनके अलावा किसी अन्य जैन मंदिर में पूजा की अनुमति नहीं दी जायेगी

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